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UAPA Case : ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जारी, मौके पर पहुंची एनआईए

जम्मू कश्मीर : जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने श्रीनगर में स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कार्यालय को कुर्क किये जाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम रविवार को श्रीनगर के राजबाग इलाके में पहुंच गई है।

 

आपको बता दे की , यूएपीए मामले के चलते अलगाववादी नेता नईम खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है । अलगाववादी नेता पर एनआईए ने कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। उसे 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कार्यालय कुर्क करने के लिए यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत एनआईए की याचिका पर आदेश पारित किया। एनआईए ने अदालत को बताया कि संपत्ति में आंशिक रूप से खान और उसके सहयोगियों का स्वामित्व है।

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इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, ”संपत्ति की कुर्की अपने आप में मुकदमे पर कोई असर नहीं डालती है और इसे किसी भी तरह से पूर्व-परीक्षण निष्कर्ष या अभियुक्त के खिलाफ सजा या अपराध के निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभियुक्त की संपत्ति जिसे आतंकवादी गतिविधियों के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की स्थिति में राज्य जब्त कर सकता है। ”

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