
खुशखबरी : अब से पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश रख सकेगे iPhone 13 Pro, नियम और शर्तों के साथ टेंडर हुआ जारी
बिहार : अब पटना हाईकोर्ट(Patna High Court) के सभी न्यायाधीश आईफोन 13 प्रो रखेंगे। इसके लिए नियम और शर्तों के साथ टेंडर भी जारी कर दिया गया है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने आई फोन 13 प्रो की सप्लाई के इच्छुक कंपनियों और डीलरों से इसके संबंध में हाईटेक व हाई सिक्युरिटी फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज समेत कीमत व अन्य विवरण मांगा है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने सप्लायर और डीलरों से आई फोन के जीएसटी नंबर के साथ पैन नंबर, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी मांगी हैं। बता दें कि इस फोन की खरीदी उन्हीं कंपनियों या डीलरों से की जाएगी, जिनके मुख्यालय पटना में स्थित हो।
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इसके साथ ही टेंडर शर्तों में यह भी कहा गया है कि आईफोन की आपूर्ति से किसी प्रकार की पहले कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं खरीदी का भुगतान बिल मिलने के बाद ही बैंक के माध्यम से किया जाएगा।
इसके साथ ही मोबाइल में खराबी आने पर वारंटी अवधि में तुरंत मुफ्त में इसे बदलना होगा। बता दें कि पटना हाईकोर्ट द्वारा यह टेंडर उस समय जारी किया गया है जब एपल आईफोन 14 सीरीज आने की तैयारी में है।