
मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने गाजियाबाद आर्य संगठन स पूछी ये बात
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दो पीठों ने उत्तर प्रदेश के आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद को एक लड़की को आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में धर्मांतरित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।
हालांकि याचिकाकर्ता धर्मांतरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन न्यायालय आर्य समाज मंदिर का पक्ष जानना चाहता था। यहां उल्लेखनीय है कि मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जाती है।
शिवपुरी जिले के पिछोरे निवासी राहुल उर्फ गोलू ने घर से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लड़की के पिता ने पिछोरे थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। दो साल बाद जब वह घर लौटा तो थाने में हाजिर हुआ। जोड़े ने शादी की सूचना दी, लेकिन गायब होना बलात्कार में बदल गया। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। शिवपुरी के अपर जिला कलेक्टर ने बच्ची को नारी निकेतन भेजा। यह महिला निकेतन की रहने वाली है। राहुल जेल गया। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।