
बिहार : हाई कोर्ट ने हटाई रोक, सवा लाख टीचरों की होगी भर्ती
गुरुवार को बिहार में सवा लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है दरअसल पटना हाईकोर्ट ( High Court ) ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। पटना की हाई कोर्ट ने यह फैसला नेशनल ब्लाइंड फाउंडेशन और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जा सकेगी।
आपको जानकारी हो कि शिक्षक भर्ती के लिए सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर पिछले साल शुरू की गई सवा लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी सुनवाई पर फैसला आने तक कोर्ट ने सवा लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के हलफनामा दायर कर दिव्यांगों को 4% आरक्षण का लाभ देने के वचन के बाद 125000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी अदालत की रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई थी ।

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ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसी याचिका पर फैसला होने तक उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।