
बिहार : कूड़ा जलाया तो देना पड़ सकता है ₹25000 तक का जुर्माना
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए बिहार के प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में इसको लेकर प्रशासनिक ठोस कदम उठाया गया है दरअसल बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जा रही है अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है कहा जा रहा है कि कूड़ा जलाने पर अब ₹5000 से लेकर ₹25000 तक का जुर्माना प्रावधान बना दिया गया है ।

कूड़ा जलाना, जमा करना पड़ेगा महंगा
कई समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित खबर से मिली जानकारी के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा नगर निगम नगर परिषद सरकारी गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकाल कर उसे जमा करके आग लगाना अब बहुत महंगा पड़ सकता है इसके लिए दोषी पाए जाने पर संस्थानों को ₹25000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ₹5000 का जुर्माना देना होगा इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी।
जानकारों के अनुसार, कूड़ा के साथ पॉलिथिन भी जमा होता है और आग लगाने के कारण जो धूंआ पर्यावरण में फैलता है वो उसे जहरीला बना देता है. इससे खतरा काफी अधिक बढ़ता है. नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर रोक है.