
हरियाणा : पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है शिक्षा विभाग का नया फरमान
हरियाणा : पहली कक्षा में अपने बच्चों का एडमिशन करने वाले अभिभावकों के लिए हरियाणा के शिक्षा विभाग ने ख़ास निर्देश जारी किया है। इसके चलते अब 6 साल से कम उम्र के बच्चे पहली कक्षा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विभाग ने पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार , फर्स्ट क्लास में दाखिला लेने के समय बच्चे की उम्र 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए, हालांकि इस वर्ष बच्चों को 6 महीने की छूट दी जाएगी। यानी साढ़े 5 साल के बच्चे का दाखिला इस साल पहली क्लास में कराया जा सकता है। अगले साल से 6 साल वाली शर्त पूरी तरह से लागू हो जाएगी।
ये भी पढ़े :- जम्मू कश्मीर : कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक, राहुल के घेरे में घुसे लोग, रोकी गई रैली
शैक्षणिक सत्र 23-2024 में मिलेगी इतने % की छूट
इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु एक समान करने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को एक पत्र जारी कर सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2023 तक साढ़े 5 साल होना अनिवार्य होगा। वहीं अगले साल से फर्स्ट क्लास में केवल उसी बच्चे का दाखिला हो पाएगा, जिसकी उम्र एडमिशन के समय 6 साल पूरी हो चुकी हो।