आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को 52 दिनों बाद मिली जमानत
कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी 24 नवंबर तक जमानत
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनकारा कृष्णमूर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का आदेश दिया है।
Andhra Pradesh High Court granted conditional bail to former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu till November 24 and has ordered him to surrender on 24th November. The court will hear arguments on the main bail petition on 10th November. The Court has ordered him…
— ANI (@ANI) October 31, 2023