
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर आज फैसला सुनाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद वरिष्ठ अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन होता है या नहीं।
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शीर्ष अदालत में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी है, जिसके जरिये ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान किया गया है। बता दें कि, 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी।