
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने का आदेश, रखी ये शर्त
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कहा- सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई
प्रयागराज: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे की इजाजत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दे दी है। अदालत ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का आदेश दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनाया है।
हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे कीजिए, लेकिन बिना खुदाई किए। वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था।
हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की दलीलें
वहीं, हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है। अदालत का आदेश आ गया है और ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है।