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उत्तराखंड : गायब हुई कुंभ की रौनक, हरिद्वार में बंद रहीं कई दुकानें
राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में आज यानी रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू है। रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने साप्ताहिक कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए। इसमें भी उन सभी सेवाओं को छूट दी गई है, जिन्हें रात्रि कर्फ्यू में छूट है।
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प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से नए दिशा-निर्देशों से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के मुताबिक शनिवार से ही पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
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अभी तक इसका समय रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही था। वहीं, साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, आवागमन सशर्त और अनुमति के अधीन ही हो पाएगा। जबकि नगर निगम क्षेत्र में शनिवार की साप्ताहिक बंदी में आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय और संस्थान खुले रखने की छूट दी गई है।
रात्रि कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
– कई पालियों में काम करने वाले कर्मचारी को।
– राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर आपातकालीन परिचालन को।
– मालवाहक वाहनों, माल उतारने-चढ़ाने वालों को।
– बसों, ट्रेनों और हवाईजहाजों से उतर कर घर जाने वालों को।
– विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों से आने जाने वालों को।
– नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को।
इसके साथ ही 15 अप्रैल को जारी एसओपी में प्रदेश सरकार ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने, मास्क न लगाने आदि पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी, इसको जस का तस रखा गया है।