ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कहा- ढांचे को नुकसान पहुंचाए काम करे ASI
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष
नई दिल्ली/वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वे कराने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने पूछा कि ASI सर्वे पर ऐतराज क्यों है? सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि सर्वे होने दीजिए, रिपोर्ट को सील कवर में जमा होने दीजिए। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी में सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।
ज्ञानवापी में जारी है ASI सर्वे
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में ASI की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। चार घंटे बाद यानी 12 बजे नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया। अब दोपहर तीन बजे से फिर सर्वे शुरू हो गया। इस बार ASI टीम में 61 सदस्य हैं यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा। ज्ञानवापी परिसर को चार ब्लॉक में बांटा गया है और चारों ओर कैमरे लगाए हैं। सर्वे की वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे अधिक फोकस है और दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। ASI के साथ हिंदू पक्ष अंदर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया।