
दिल्ली : आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आंतरिम आदेश में उपराज्यपाल के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है।
दरअसल , दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि AAP और उसके नेताओं से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट को हटाने के लिए बोले और भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे।
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दरअसल , दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं मानहानि का दावा कर 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। उपराज्यपाल ने आप नेताओं द्वारा लगाए गए कथित आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह आप और उसके नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘फर्जी’ आरोप लगाने पर रोक लगाए।
आपको बता दें कि आप और उसके नेताओं ने दावा किया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष रहते हुए सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत कई मुद्दों पर जांच के आदेश दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला करने शुरू कर दिया था।