
सरकारों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी सलाह, मुफ्त राशन के लिए टीका करें अनिवार्य
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया है कि कोविड टीकाकरण की शर्त मुफ्त राशन के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए। जिससे सभी लोग महामारी से बच सकें। कोर्ट ने कहा कि जब तक नीति अनुमति दे रही है, लोगों को सरकारी अधिकारी मुफ्त राशन देते रहेंगे।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सात लोगों की लॉकडाउन के वक्त बिना राशन कार्ड के मुफ्त राशन आपूर्ति वाली याचिका की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती, मुफ्त राशन तब तक नहीं दिया जाना चाहिए। यही आदेश दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री हर दिन वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं। मुफ्त राशन के लिए आप अदालत आते हैं, लेकिन वैक्सीन क्यो नहीं लगवाना चाहते।
अदालत में कहा कि जब तक राशन कार्ड पर जोर दिए बिना मुफ्त में राशन दिया जाएगा तब तक सरकार और संबंधित पक्ष ऐसे ही मुक्त राशन देना जारी रखेंगे।
तीसरी लहर की आशंका जताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने फ्री राशन बाटने का आग्रह किया। कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने क्या टीका लगवाया है? अदालत से दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उसकी नीति के अंतर्गत बिना कार्ड मांगे ही याचिकाकर्ताओं को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
अदालत को केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न आवंटित कराया जा रहा है। नवंबर तक यह योजना चालू रहेगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को लॉकडाउन के बाद भी राशन मिल रहा है। सरकारें अपना काम अच्छे से कर रही है अदालत की ऐसे में मामले में निगरानी जरूरी नहीं है।