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Supreme Court से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

शराब नीति घोटाला मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी नहीं दी थी जमानत

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

इससे पहले 17 अक्‍टूबर को न्‍यायाधीश संजीव खन्ना और न्‍यायाधीश एसवीएन भाटी की पीठ ने CBI और ED की ओर से पेश उनके एडवोकेट अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच एजेंसियों (CBI और ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया था कि मुकदमा 9 से 12 महीने के अंदर समाप्त हो सकता है। मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं।

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