
दिल्ली: देश और दुनिया में चर्चित हुए दिल्ली से नोएडा निठारी हत्याकांड(nithari kand), पुष्कर सचिन हटाने के मामले में बयान से मुकर ने के मामले में दोषी नंदलाल को गाजियाबाद (gaziabad)के सजा सुनाई वाह ₹20000 जुर्माना लगाया।₹20000 का जुर्माना नादा करने पर उसे 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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आपको बता दें कि वर्ष 2006 में हुए नोएडा के निठारी कांड के उपयुक्त मामले में नंदलाल गवाह थे। नंदलाल ने अदालत में बयान दिया था कि मोनिंदर सिंह पंढेर में उसकी मौजूदगी में हत्या में प्रयुक्त आदि बरामद कर आई थी लेकिन बाद में वह इस बयान से पलट गया बयान से मुकर जाने के बाद नंदलाल ने कहा कि उसके सामने किसी ने कोई बरामदी नहीं की।
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वहीं तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने नंदलाल के खिलाफ वर्ष 2007 में परिवाद दर्ज कराया था। यह मामला गाजियाबाद के उपयुक्त अदालत में चल रहा था वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 माह में फैसला सुनाने का आदेश दिया था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में डिस्चार्ज अर्जित करने के आदेश के विरोध में नंदलाल ने जिला जज की अदालत ने रिवीजन अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने उसे खारिज कर दिया था जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गत 27 मई को नंदलाल को दोषी करार दिया था।