
छत्तीसगढ़ 18 प्लस वैक्सीनेशन : हाई कोर्ट में पेश जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ में 18 प्लस आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य शासन द्वारा टीकाकरण को लेकर बनाई गई नीति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार भी यह बताएगी कि राज्यों को टीका उपलब्ध कराने का मापदंड क्या है। इस सुनवाई को लेकर प्रदेशभर के युवाओं की नजरें जमी हुई हैं। दोपहर बाद सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है।
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जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने पहले से लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग-अलग पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान 18 प्लस के लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश में टीकाकरण बंद करने के निर्णय पर राज्य शासन पर कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही कोर्ट ने टीकाकरण को तत्काल चालू करते हुए प्रदेश के सभी वर्ग (सामान्य, बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारी) के युवाओं के एक तिहाई के हिसाब से टीकाकरण करने के लिए कहा था। इस दौरान राज्य शासन द्वारा गठित कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार से राज्य को दी जा रही वैक्सीन का डाटा पेश करने को कहा गया है।