Delhi

Highcourt पहुंचा घर-घर राशन योजना का मामला, 18 जून को होगी सुनवाई

दिल्ली सरकार द्वारा घर-घर राशन( ghar ghar ration ) योजना की शुरुआत करने की बात कही गई थी सरकार का कहना था कि उन्होंने लगभग सारी तैयारियां कर ली है लेकिन सरकार की इस घर-घर राशन योजना पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कई सवाल ही पूछे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लेकिन अब यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है।

ghar ghar ration

आपको बता दें कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में उपराज्यपाल द्वारा इस योजना को मंजूरी ना देने संबंधित अधिकार को चुनौती देते हुए उनके आदेश को रद्द करने की मांग की है अब इस याचिका पर आने वाली 18 जून को सुनवाई की जाएगी। याचिका में सरकार की योजना को जनहित में बताते हुए कहा गया है कि मौजूदा समय में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अनाज के लिए जन-वितरण प्रणाली की राशन दुकानों के सामने घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है।

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याचिकाकर्ता के अनुसार उपराज्यपाल ने दो कारणों से सरकार की योजना पर रोक लगाई है। पहला कारण हाईकोर्ट में राशन दुकानदारों की याचिका लंबित होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा अभी तक योजना को मंजूरी नहीं देना। दूसरा कारण, इस योजना के कार्यान्वयन से पहले मंजूरी नहीं लेना।

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