
लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर खुद को सरेंडर करने का भी आदेश दे दिया है।
बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। आशीष पर किसानों के ऊपर कार से कुचलने का आरोप है।
यहीं नहीं जब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया। जिसके तहत आशीष मिश्रा को जमानत दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष का ध्यान नहीं रखा और बेल देने का फैसला सुनाया।