
दिल्ली : 10 साल से पुरानी कार पर हो सकता है 10000 रुपए तक का जुर्माना, क्या है मामला?
अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास कोई ऐसा चार पहिया वाहन है जो 10 साल से पुराना है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि अब देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं चल सकेगी। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो आप दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल भी ना निकले, दरअसल दिल्ली सरकार ऐसी कारों पर मोटा जुर्माना लगा रही है जो 10 साल पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं।

कितना होगा जुर्माना ?
मिली जानकारी की माने तो यदि आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर ₹10000 चुकाने पड़ सकते हैं वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने इस को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों के चालकों को कार स्क्रैप कराने के लिए कहा है, परिवहन विभाग द्वारा कहा गया है कि ऐसी कार लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है और जुर्माने के तौर पर ₹10000 वसूले जा सकते हैं इसके अलावा कार को जब्त भी कर लिया जाएगा कार तब वापस आपको मिलेगी जब कार मालिक शपथ पत्र देकर स्वीकार करेंगे कि अब नहीं चलाएंगे और कार स्क्रैप कर दी जाएगी।
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दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी कार को स्क्रैप कराने के लिए 4 एजेंसियों को नियुक्त किया है. हालांकि, अभी तक काफी कम संख्या में लोगों ने अपनी कार स्क्रैप की है. चारों एजेंसियों के पास महज 600 कार ही स्क्रैप के लिए आई हैं. जबकि, सभी एजेंसियों में हर महीने 12 हजार कार स्क्रैप करने की क्षमता है.