
जानें, रिया चक्रवर्ती पर कितनी संगीन लगी हैं ये 5 धाराएं, जिनके तहत हुई है अभिनेत्री की गिरफ्तारी
रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी NCB एक्ट के बेहद संगीन धाराओं 8C, 27A , 20B, 28 और 29 के तहत की गई है।
सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को कोर्ट द्वारा 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया ने पहली रात NCB के लॉकअप में गुजारी थी।
जेल के रूल के मुताबिक, शाम को जेल में कैदियों की गिनती के बाद नए कैदियों को शामिल नहीं किया जाता इसलिए रिया को मंगलवार रात NCB के लॉकअप में रखा गया था। आज सुबह रिया को भायखला जेल लेकर पंहुचाया गया, जहां रिया 22 सितंबर तक रहेंगी। बता दें कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी NCB एक्ट के बेहद संगीन धाराओं 8C, 27A , 20B, 28 और 29 के तहत की गई है। अगर रिया दोषी साबित होती हैं तो उन्हें 10 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।
NCB एक्ट की धाराएं और सजा-
8C –
NDPS अधिनियम की धारा 8c में 3 साल से लेकर 10 साल तक कारावास की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना।
20B –
NDPS अधिनियम की धारा 20 (b) में अंतर राज्य का उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, निर्यात या भांग का उपयोग करता है तो वह दंडनीय होगा। जिसमें कारावास के साथ जुर्माना भी शमिल है।
27A-
NDPS अधिनियम की धारा 27 (a) के तहत मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ की खपत से सम्बंधित है। यह विशेष खंड एक व्यक्ति को नशीली या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति की सजा को निर्धारित करती है। इसमें एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास शामिल है। वहीं 20 हजार तक जुर्माना है जो बढ़ सकता है।
28-
NDPS अधिनियम की धारा 28 में अपराधी को थप्पड़ मारने की सजा का प्रावधान है।
29-
NDPS अधिनियम की धारा 29 में अपहरण और आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी आपराधिक साजिश रचता है या पक्षधर है उसे अपराध के लिए दिए गए निर्धारित दंड के साथ दंडनीय किया जाता है।