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दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी, तीन मार्च को करेंगे अपील

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने को दिया था 30 दिन का वक्त

नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने बीती 23 मार्च को दोषी करार दिया था। इसके ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता भी निरस्‍त कर दी गई थी। अब 11 दिन बाद राहुल इस फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। बता दें कि यह मानहानि केस राहुल के ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ बयान को लेकर किया गया है।

न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल गांधी की लीगल टीम सोमवार (3 मार्च) को अदालत जाएगी। इससे पहले 23 मार्च को अदालत ने राहुल की मौजूदगी में उन्हें दो साल जेल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। कुछ देर बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई थी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। यानी इस दौरान राहुल की गिरफ्तारी नहीं होगी और वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के विरुद्ध याचिका लगा सकते हैं।

12 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर होंगे राहुल

इसके अलावा मानहानि के एक अन्य मामले में राहुल गांधी को पटना कोर्ट में 12 अप्रैल को हाजिर होना है। उन पर आरोप है कि उन्‍होंने मोदी सरनेम वालों को ‘चोर’ कहकर अपमान किया था। बता दें राहुल पर अलग-अलग राज्यों में मानहानि के पांच केस दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई है।

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