Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का पालन नहीं करना महंगा पड़ेगा, योगी सरकार वसूलेगी 1 लाख तक का जुर्माना

सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। योगी सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर ,उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब यातायात नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा।

 

बिना हेलमेट सीट बेल्ट के कार चलाने पर 1500 तक का जुर्माना

अब बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक  हजार रुपए जुर्माना होगा।

 

बिना बीमा और लाइसेंस के 5 हजार तक जुर्माना

बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

 

फेक दस्तावेज तैयार करने पर 1 लाख तक का जुर्माना

ड्राइविंग लाइसेस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है। यानी कोई फेक दस्तावेज के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

 

मोबाइल पर बात करने पर 10 हजार तक जुर्माना

अगर आप दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा।

 

काम में बाधा डालने पर 10 हजार तक जुर्माना 

अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।

 

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पे 10 हजार रुपये का जुर्माना

फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा।

 

ट्रिपलिंग पर 1 हजार रुपये का जुर्माना

दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा।

 

वाहन मॉडिफाई कराने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

इसी तरह वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

 

बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर दस हजार का जुर्माना

राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार देना होगा। अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

 

बिना रेजिस्ट्रेशन वाले वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना

बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा

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