
Delhi
26 जनवरी हिंसा में दिल्ली अधिकारियों पर कार्रवाही की याचिका को न्यायालय ने किया खारिज
दिल्ली। आज शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 जनवरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही की मांग वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में लाल किले पर हिंसा भड़काने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहने की कार्रवाही की मांग उठी थी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि, ” याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था, यह देखते हुए कि पिछले कुछ मौकों पर भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इसलिए इस याचिका को दिल्ली न्यायालय की पीठ ने खारिज किया गया हैं। कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद हिंसा भड़की थी।