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मनी लांड्रिंग मामला : पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जसीट दाखिल, इस तारीख को कोर्ट में पेश होने का आदेश

जम्मू-कश्मीर : जम्मू कश्मीर(Jammu and Kashmir) के क्रिकेट एसोसिएशन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) समेत अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट (supplementary charge sheet)दाखिल की गई है। जिसके चलते ईडी मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। विशेष कोर्ट ने सभी को 27 अगस्त को तलब किया है।

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इस मामले में ईडी का दावा करते हुए कहा है कि, ”जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारी एहसान अहमद मिर्जा ने अन्य आरोपी सलीम खान (पूर्व महा सचिव), मीर मंजूर गजनफर, गुलजार अहमद (पूर्व अकाउंटेंट जेकेसीए), बशीर अहमद मिसगर (जेके बैंक एक्जीक्यूटिव) और डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जेकेसीए के खाते से 51.90 करोड़ रुपये निकलवा लिए।”

इसके साथ ही विशेष अदालत ने फारूक समेत अन्य आरोपियों को 27 तारीख कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में 31 मई को ईडी ने पूरे तीन घंटों तक पूछताछ भी की थी। जेकेसीए में वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच की अवधि में पैसों के गड़बड़झाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं।

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क्या है मामला ? 

फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2001 से लेकर 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष रहे थे। अब तक की जांच में ईडी की ओर से फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की अचल संपत्ति समेत कुल 21 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। ईडी ने जांच में खुलासा किया है कि एहसान अहमद मिर्जा ने जेकेसीए के अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से 51.90 करोड़ रुपये का अपने व्यक्तिगत हितों और कारोबारी देनदारी चुकाने के लिए इस्तेमाल किया।

 

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