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गहलोत सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ाई धारा 144, जानिए क्या रहोंगी पाबंदियां

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot government of Rajasthan ) ने पाबंदियों को और आगे बढ़ा दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में पाबंदियों के बाद आंकड़ों में काफी कमी देखने को मिल रही थी जिसके चलते राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया। बुधवार को इस चीज का फैसला लिया गया कि राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 की अवधि को 21 जून तक के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी करती है यह अवधि 21 मई तक रहेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी।

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 Ashok Gehlot government of Rajasthan

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। अब इसकी अवधि को फिर बढ़ाया गया है।

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अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है।

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