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मणिपुर वायरल वीडियो केस: CBI के महिलाओं के स्‍टेटमेंट लेने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुनवाई तक इंतजार करें

नई दिल्‍ली: मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीड़ित महिलाओं के बयान रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो सीबीआई से आज होने वाली सुनवाई तक इंतजार करने को कहें।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अभी CBI बयान रिकॉर्ड ना करे। आज दो बजे मामले की सुनवाई होनी है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, तब तक एजेंसी इंतजार करे। बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें X और Y नाम से संबोधित किया गया है।

महिलाओं के बयान रिकॉर्ड करने के लिए बन सकता है पैनल

लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट महिलाओं का बयान रिकॉर्ड करने के लिए एक पैनल भी बना सकता है। इस केस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया था कि हाई पावर कमेटी मामले की जांच करे, जिसमें महिलाएं भी हों। दलील दी गई थी कि अगर CBI जांच करती है तो क्या महिलाएं सामने आएंगी, यह हम नहीं जानते। अपनी बात महिलाएं, महिलाओं से साझा करने में ज्यादा सहज होंगी।

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