Uttar Pradesh

यूपी में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल, जानें क्या रहेगा बंद

यू्पी में आज से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय भी रात नौ बजे तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी। मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। 

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट व होटल के अंदर के रेस्टोरेंट के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी तथा एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस या ‘डू नाट सिट’ की मार्किंग की जाएगी। मॉल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेंट के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क व उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जा सकेंगे।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, यूपी के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी. वहीं, अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी, अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है. बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है.

यूपी रेस्‍टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी.
यूपी में सोमवार से शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं.

प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.
आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे.

चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे.

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी.

स्‍कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी.

शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी. 

शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: