
उत्तराखंड: अब शादी में शामिल हो सकेंगे केवल 50 लोग
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। संबंधित जिले के जिलाधिकारी से शादी की अनुमति लेनी होगी। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के संबंध में निर्णय वहां के जिलाधिकारी लेंगे।
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शासन ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलों की परिस्थितियों के अनुसार वहां कफ्र्यू सहित अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इससे पहले रविवार को दोपहर में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में जिलाधिकारी अपने विवेक से कफ्र्यू जैसे कदम उठाने को अधिकृत होंगे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हाल में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में शादी समेत अन्य सामाजिक आयोजनों में शामिल होने के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी थी। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के मद्देनजर सख्त कदम उठाने पर जोर दिया गया था। इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन में संशोधन किया है।
जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा स्वयं आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में यह आदेश अपर सचिव राधा रतूड़ी की ओर से रविवार को जारी किए गए हैं।
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उत्तराखंड आने वालों को अब पंजीकरण जरूरी
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। रविवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के किसी भी जिले में आएगा, उसके सभी यात्रियों का इस वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी है।
परिवहन विभाग ने रविवार को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। सभी को अपने मोबाइल के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद अपनी पूरी जानकारी वेबसाइट पर भरनी होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक कोई भी यात्री वाहन अगर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसे हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा।