उत्तराखंड: आज शाम से कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू
कोरोना के कहर को देखते हुए देहरादून और ऋषिकेश में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण कर्फ्यू रहेगा. हालांकि ये प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा. नैनीताल जिले में भी संपूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं. सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. यह कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा.
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उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4368 नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 1,51,801 हो गया है. वहीं एक्टिव केसों की संख्या 35,864 है. सामान की खरीदारी के लिए लोग अधिक संख्या में बाजारों में दिखाई दिए। बता दें कि यह पूर्ण कर्फ्यू होगा और आज शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बचे तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 और आपदा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर आदेश जारी किया है। कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
यह कर्फ्यू देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में लागू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सुविधाएं लोगों को मिलती रहेंगी। पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार एवं नगर पंचायत, जौंक- स्वर्गाश्रम- लक्ष्मणझूला क्षेत्रों में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस अवधि के दौरान संक्रमण के कारण 2,767 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,92,311 पर पहुंच गई है.
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संक्रमण के मामले बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है और देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 26,82,751 हो गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.82 प्रतिशत है. जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 83.05 प्रतिशत रह गई है.