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सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक , केन्द्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश

केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। जिसको लेकर केन्द्र ने देश में प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष प्रबंधन नियमों को नए सिरे से अधिसूचित किया है।

 

 

तत्काल प्रभाव लागू होगा नियम

 

 

नए नियमों के तहत प्लास्टिक अवशेष प्रबंधन के लिए उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, और केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिसूचित किए गए नए नियमों के मुताबिक, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जोर देश में पूरी तरह पुन: इस्तेमाल किए जाने योग्य प्लास्टिक को बढ़ावा देना है। मंत्रालय का दावा है कि, इससे न सिर्फ प्लास्टिक पैकेजिंग अवशेष की चक्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बल्कि प्लास्टिक के नए विकल्पों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये नियम देश में कारोबार के लिए टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की राह आसान करेगा।

 

 

प्लास्टिक को 4 श्रेणियों में बांटकर करेंगे इस्तेमाल 

 

 

नियम के मुताबिक, ईपीआर, दुबारा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को 4 श्रेणियों में बांट कर इनके इस्तेमाल करेगी। इसमें सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग, सिंगल लेयर प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक और प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग शामिल हैं। देश में प्लास्टिक कचरे का 60 फीसदी हिस्सा प्लास्टिक पैकेजिंग से आता है इसलिए सरकार का जोर प्लास्टिक पैकेजिंग के कचरे के निस्तारण पर है।

 

 

नहीं इस्तेमाल होगी सिंगल यूज प्लास्टिक

 

 

केन्द्र के नए नियम के मुताबिक, अब पूरे देश में खुदरा विक्रेताओं, फेरीवालों, मल्टीप्लेक्स, ईकॉमर्स कंपनियों, निजी और सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक नहीं चलेगी। और तो और नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण कानून के तहत कार्रवाई होगी। जिसके तहत माल की जब्ती के अलावा पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना भी वसूला जाएगा।

 

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