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ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर लगाई रोक, कल फिर होगी सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई गुरुवार (27 जुलाई) को की जाएगी। इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

दरअसल, मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने एक दिन का समय देने का फैसला किया। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्‍ता ने दी ये दलील

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्‍ता ने सुनवाई के दौरान कहा, यह संरक्षित स्थल नहीं है, जिस पर ASI का दावा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी पर ASI एक्ट के अनुसार सर्वे कर सकता है। सब कुछ होने के बावजूद कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि ASI को कोर्ट की कार्यवाही में पार्टी नहीं बनाया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर राज्य या ASI द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्‍ता एसएफए नकवी ने कहा कि कानून प्री मेच्योर स्टेज पर ASI सर्वे की अनुमति नहीं देता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एडवोकेट पुनीत गुप्ता ने कहा कि कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकती। इस बीच, अदालत ने ASI के अधिकारी को बुलाया है। कोर्ट में किए गए सवाल-जवाब…

सवाल: अदालत ने पूछा GPS, डेटिंग एक्सरसाइज क्या है?

जवाब: ASGI ने कहा- जांच का तरीका है। डेटिंग से स्ट्रक्चर की आयु पता होगी। साइंटिफिक जांच होगी।

सवाल: कोर्ट ने पूछा- स्ट्रक्चर को नुकसान कैसे नहीं होगा?

जवाब: ASGI ने जवाब दिया- तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी हटाएंगे नहीं।

सवाल: हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन से कोर्ट ने पूछा- क्या आप ASI की मदद से बता सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं?

जवाब: विष्‍णु शंकर जैन ने कहा- GPR और रडार से जांच करेंगे। कोई खुदाई नहीं होगी, कार्बन डेटिंग करेंगे।

सवाल: हिंदू पक्ष के अधिवक्‍ता की दलील से चीफ जस्टिस असंतुष्ट दिखे, फिर पूछा- क्या ड्रिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताइए?

जवाब: ASGI ने कहा- जांच कर फोटो लेंगे, संपत्ति को क्षति नहीं होगी। फोटो डाक्यूमेंट्स से जांच करेंगे।

ASI सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका

वहीं, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानवापी परिसर में हो रहे ASI सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के आदेश के बाद मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से रिट पिटीशन दाखिल की गई। इस याचिका पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर सुनवाई कर रहे हैं।

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