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MP: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की हुई शुरुआत, जानें क्या है इसका उद्देश्य

आवेदक के पास पीडीएस राशन लेने की पर्ची होनी चाहिए।

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के टीकमगढ़ के वर्क पूरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की। राजस्व विभाग की स्कीम के लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किए।

इस योजना को लेकर शिवराज सरकार पिछले 1 साल से काम कर रही है राजस्व विभाग योजना के पात्र हितग्राहियों का डाटा तैयार किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में गांव की आबादी भूमि के बीच उपलब्ध जमीन 600 वर्ग फीट का पट्टा मिलेगा अधिकार उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है।

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क्या है मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना का उद्देश्य….

आपको बता दें कि इस योजना का मूल उद्देश्य उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। यदि किसी गांव में किसी के पास जमीन नहीं है तो अब व्यक्ति सारे पिया पोर्टल पर पहले आवेदन करेगा आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के पास पहुंचेगा। जांच में सही पाए जाने पर आवेदन तहसीलदार को भेजा जाएगा और आवेदन का प्रारंभिक प्रशिक्षण का आईसीएमएस रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद तहसीलदार इसका आदेश पारित कर उस व्यक्ति पर यह हस्ताक्षर के जरिए पट्टा जारी करेंगे।

कौन है योजना का पात्र……

जिस परिवार के पास गांव में मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है।

आवेदक के पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए।

आवेदक के पास पीडीएस राशन लेने की पर्ची होनी चाहिए।

परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाताओं सरकारी नौकरी में ना हो।

आवेदक का नाम जनवरी 2021 को संबंधित गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो।

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