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आय से ज्यादा संपत्ति मामला : हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, मिल सकती है ये सजा

हरियाणा : हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) का दिल्ली(Delhi) की राउंज एवेन्यू कोर्ट(Rounze Avenue Court) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी। बता दें कि, ये मामला 1997 में हरियाणा के सिरसा के सदर डबवाली में दर्ज किया गया था। और इसमें जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

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मौजूदा मामला सीबीआई(CBI) ने 2006 में दर्ज किया था। जांच के बाद 2010 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे। चौटाला का बयान चारजशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका। चौटाला के भाई प्रताप सिंह की शिकायत पर 17 जवररी 1997 को थाना सदर डबवाली में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था।

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इसके बाद 2o19 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में चौटाला की करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त की। बताते चले, चौटाला जनवरी 2o13 में जेबीटी घौटाले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में अदालत ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल ही चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी कर बाहर आए थे।

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