
वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के खिलाफ की तल्ख टिप्पणी
Delhi High Court on vaccine : कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में राजधानी दिल्ली में व अन्य राज्यों में भी वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली की हाई कोर्ट कई बार वैक्सीन की कमी को लेकर टिप्पणी कर चुकी है हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मानव जाति कोरोना महामारी से खतरे में है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि महामारी से लड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका सभी नागरिकों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना है, बावजूद इसके टीके की कमी से सभी परेशान हैं।

वैक्सीन कमी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने भारत के अंदर रूसी वैक्सीन स्पूतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को पेनासिया बायोटेक को ब्याज के साथ 14 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जारी करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा यह स्वीकार ता राशि कंपनी द्वारा मध्यस्थ अवार्ड के रूप में की।
अदालत ने कहा कि यह शर्त भी रहेगी कि कंपनी यह अंडरटेकिंग देगी कि स्पुतनिक वी की बिक्री आय की 20 प्रतिशत राशि अदालत की रजिस्ट्री के पास तब तक जमा किया जाएगी जब तक कि अवार्ड प्राप्त राशि सुरक्षित नहीं हो जाती।