Delhi

उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज नहीं – दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली की हाईकोर्ट ( Delhi High Court) ने राजधानी में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है आपको बता दें कि अदालत को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 20 अप्रैल तक की स्थिति के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता में 133% की असामान्य बढ़ोतरी का अनुमान है. उन्होंने बताया कि दिल्ली की सरकार द्वारा जो मांग बताई गई है उसका प्रारंभिक अनुमान 300 मीट्रिक टन का था जिसका संशोधित अनुमान बढ़कर 700 मीट्रिक टन हो गया।

Delhi High Court

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केंद्र ने उच्च न्यायालय( Delhi High Court ) को यह जानकारी भी दी कि उसने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को करीब 1,390 वेंटिलेटर मुहैया करवाए हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है कुछ उद्योगों को छोड़कर ऑक्सीजन के अन्य तरह के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

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पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों को कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन मजबूरी में कम करनी पड़ रही है क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है।

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