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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली : बढ़ते प्रदुषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जिसके चलते दिल्ली में अब बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंपों पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा सकेंगे।पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। शनिवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि, ”वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्तूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि, ”इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे कम करना अनिवार्य है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।  पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये फैसला किया गया है।”

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