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2000 रुपये का नोट बैंक में कब तक जमा करें और नहीं कर पाए तो क्या करें, यहां मिलेगा हर जवाब
RBI ने 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने का दिया समय
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन अभी यह नोट अमान्य नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे तो नवंबर, 2016 में इनकी जगह नए पैटर्न में 500 और 2000 रुपये का नया नोट मार्केट में आया था।
हालांकि, रिजर्व बैंक साल 2018-19 से 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। आरबीआई ने आम जनता को राहत देने के लिए बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। लेकिन, अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब से ही बैंक दो हजार के नोट इश्यू नहीं करेंगे।
इन प्वाइंट्स में समझिए RBI के आदेश के मायने
रिजर्व बैंक ने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत यह निर्णय किया है। इसमें लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन-देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट (पेपर करेंसी) मिलें, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ लागू की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में बताया है कि वर्ष 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 रुपये के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट छापे गए थे। हालांकि, जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है। यानी ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। नोट बदलने में आपको कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है।
आप अपने ही बैंक नहीं बल्कि किसी भी बैंक की शाखा में जाकर 2000 रुपये का नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपके 2 हजार रुपये के नोट मुफ्त में बदले जाएंगे।
अगर आप किसी वजह से 30 सितंबर तक दो हजार रुपये के नोट जमा नहीं कर पाएंगे तो लेन-देन के लिए 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
वहीं, अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं। नॉन-अकाउंट होल्डर किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। वहीं, अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं।
सरकार ने अभी 2000 रुपये के नोट को चलन में भले ही बनाकर रखा है, लेकिन इससे व्यापारी लेन-देन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में अच्छा यही होगा कि इन्हें बैंक से ही बदल लें।
RBI ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है, लेकिन तारीख बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि, आप आखिरी तारीख का इंतजार न करें। सरकार ने अगर इसे अमान्य किया तो आपके पास रखे 2000 रुपये के नोटों की कोई कीमत नहीं रहेगी। ऐसे में जिसके भी पास 2000 रुपये का नोट है, उसे बैंक में जाकर बदलना होगा।