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ग्राहक बनेगा किंग, जानें नए कंज्यूमर कानून के नियम

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते नया कानून लागू कर दिया है। यह खास कानून देश के ग्राहकों के लिए है।
ग्राहकों के साथ बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इस कानून को
लागू किया गया है। एक्ट में ई-कॉमर्स के लिए सख्त प्रवधान किए गए हैं। इनके तहत नकली और
मिलावटी सामान बेचने वालों को उम्रकैद भी हो सकती है। अमेजन, फिल्पकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स
साइट्स के लिए यह नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं।

 

जानिए क्या है नया कानून
:- उपभोगता संरक्षण अभिनियम-2019 (Consumer Protection Act -2019) को 20 जुलाई को लागू करने
के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए कानून ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह ली है।
:- यह कानून पिछले साल तैयार हो चुका था। लेकिन नए बदलाव के कारण इसे पारित नहीं किया गया था।
:- नए कानून में खासतौर पर ई-कॉमर्स साइट्स की जवाबदेहि जरूरी होगी।
:- इस नए कानून से ग्राहकों को ताकत मिलेगी।
:- डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन ने अगर कंज्यूमर के पक्ष में फैसला दिया है तो उनकी अपील राष्ट्रीय आयोग
में नहीं होगी।
:- अब कंज्यूमर फोरम में जनहित याचिका भी दायर की जा सकेगी।

क्या जरूरी बदलाव हुआ है
:- केंद्र सरकार ने कई जरूरी बदलाव किए हैं, जिसमें से यह भी शामिल है। अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 1
करोड़ रुपए तक कि मामले की सुनवाई हो सकेगी।
:- 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन और 10 करोड़ से ज्यादा रुपए वाले मामले नेशनल कमीशन में
जाएंगे।

 

ई-कॉमर्स वेब साइट्स के लिए
:- ऑनलाइन रिटेल रिटर्न, रिफंड में पहले से ज्यादा आसानी देखी जाएगी
:- यह नए ई-कॉमर्स नियम उन सभी पर लागू होंगे जो भारतीय कंज्यूमर्स को प्रोड्क्ट सर्विस दे रहे हैं
:- ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजन, फिल्पकार्ट, स्नैपडील को सभी जरूरी जानकारियां देनी होंगी।
:- कंपनी को अब बाकी जानकारियों के साथ प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, गेटवे सेफ्टी और कस्टमर केयर
नंबर भी प्रोवाइड कराना होगा।
:- इन सबके साथ ही कंज्यूमर को अब प्रोड्क्ट के रिटर्न और रिफंड की रेटिंग बतानी जरूरी होगी। साथ ही
विक्रेता और कंज्यूमर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
:- कंज्यूमर को उन तरीकों से भी अवगत करवाना होगा जिससे वो विक्रेताओं की शिकायत आसानी से कर
सकें। कंज्यूमर की शिकायत पर जल्द सुनवाई होगी साथ ही चल रही प्रकिया का अपडेट भी उन्हें दिया
जाएगा।

नकली समान देने पर होगी उम्रकैद
:- नकली सामान देने पर कंज्यूमर अब विक्रेता को कोर्ट ला सकते हैं। इसके लिए कंज्यूमर हर्जाने की मांग
कर सकते हैं।
:- विक्रेता द्वारा दिए गए डिफेक्टिव प्रोडक्ट से अगर कंज्यूमर को कोई चोट नहीं पहुंचती है तो विक्रेता को 6
महीने की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।
:- वहीं अगर कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो विक्रेता को 7 साल की
सजा और जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए देने होंगे।
:- डिफेक्टिव प्रोडक्ट से अगर कंज्यूमर की मौत हो जाती है तो विक्रेता को 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की
सजा और 10 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देना होगा।

सेलिब्रिटी के लिए भी नियम

:- कोई नामी चेहरा अगर कोई विज्ञापन कर रहा है तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले। अगर प्रचार-प्रसार
भ्रामक हुआ तो सेलिब्रिटी को 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।
झूठी खबर वालों के लिए
बढ़ते समय के साथ बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए कंज्यूमर पक्ष को मजबूती देते हुए नए नियम बनाए गए
हैं। वहीं किसी कंज्यूमर की शिकायत झूठी निकली तो उसे 50 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ सकते
हैं।

जल्द एडवाइजरी बॉडी के रूप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना होगी।
इस काउंसिल में अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री रहेंगे। इनके साथ ही
34 अन्य सदस्य भी होंगे।

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