Karnataka : बेंगलुरु जिला कोर्ट ने टीपू सुल्तान की किताब पर लगाई रोक, जानिए क्या है मामला ?
नेशनल डेस्क : कर्नाटक की एक अदालत ने टीपू सुल्तान पर लिखी गईं किताबों को बेचने और बांटने पर रोक लगा दी है। दरअसल, बेंगलुरु के अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय में जिला वक्फ बोर्ड समिति के पूर्व अध्यक्ष बी. एस. रफीउल्ला ने याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए टीपू सुल्तान की किताब पर रोक लगा दी गयी। याचिका में पुस्तक में टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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अदालत ने रंगायन के निदेशक अडांडा सी करियप्पा की लिखित पुस्तक ‘टीपू निजा कनसुगालु’ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उसके लेखक और प्रकाशक अयोध्या प्रकाशन और मुद्रक राष्ट्रोत्थान मुद्रालय को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी एक, दो, तीन और उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों और एजेंटों को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक ‘टीपू निजा को ऑनलाइन मंच समेत अन्य किसी भी माध्यम पर बेचने या वितरित करने से रोका जाता है।