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क्या है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, ऐसे मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?,
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है, जिससे कि विकलांग नागरिकों को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।इस योजना मे उत्तर प्रदेश सरकार उन विकलांग व्यक्तियों को जो खुद परिश्रम करके जीविका नहीं चला सकते उन्हें पेंशन के रूप में सहायता राशि मुहैया कराएंगी। विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जायेंगे। इस पेंशन राशि के द्वारा न सिर्फ विकलांगजन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे साथ ही उन्हें दैनिक आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।
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आजकल ऐसा देखा जाता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें समाज में तुछ दृष्टि से देखा जाता है। अधिकांश स्थितियों में परिवारजन भी विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए आगे नहीं आते। ऐसी स्थिति में विकलांग योजना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। इस पेंशन राशि के प्राप्त होने से विकलांग व्यक्तियों को किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना वाले लाभार्थियों का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है। जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास 40 प्रतिशत का प्रमाण होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि हमारे देश में विकलांग नागरिकों की संख्या करोड़ो में है, जो बहुत ज्यादा परेशान और लाचार घूम रहे हैं। ये विकलांग नागरिक कोई भी काम करने के योग्य नहीं होते हैं, जिससे इनको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में इनको भिक्षा मांग कर या किसी दूसरे पर निर्भर रह कर गुजारा करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana की शुरुआत की गयी है। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के नगरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए 500 रुपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसी भी विकलांग नागरिक को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जायेगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन राशि
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कैबिनेट बैठक में पास हुए नए नियमों के अनुसार अब विकलाँग नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 500/- रू सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन के माध्यम से राज्य विकलांग नागरिक अपनी आजीविका को बेहतर कर सकते हैं, जिससे उनको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
UP Viklang Pension Yojana के प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ केवल SSBY आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ही लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा।
- राज्य के विकलांग नागरिकों को इस विकास पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सभी विकलांग नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।
- विकलांग नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 40% विकलांग आवेदकों को 500 /- प्रदान किये जायेंगे।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, विकलांग नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।