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लोकसभा में 127वां संविधान संसोधित विधेयक हुआ पारित, जानें क्या है ख़ास

लोकसभा में सरकार ने ओबीसी से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को पारित करवा लिया है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है।

नई दिल्ली : सोमवार यानी आज केंद्र सरकार ने विपक्ष के हंगामों के बीच लोकसभा में अहम संविधान (127वां संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय समाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज सदन में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक पटल पर रखा ताकि राज्य अपनी सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़ी आबादी की पहचान कर सकें। इस विधेयक के प्रस्ताव को पेश करते ही सदन 12.30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सदन 11.30 बजे फिर 12 बजे स्थगित हो चुकी थी।

वहीँ, इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा, ‘अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों का नाम जनजातियों की सूची से अंग्रेजों के समय से ही गायब था। इसे ठीक करने के लिए सरकार यह विधेयक ले कर आई है।’ राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे ने आज सुबह कहा था कि विपक्ष संविधान के इस संशोधन विधेयक को अपना समर्थन देगी।

केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।मल्लिकारर्जुन खड्गे ने बताया, ‘इस विधेयक में संशोधन से राज्यों को पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार मिलेगा। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केवल केंद्र ऐसा कर सकती है।

देश की आधे से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग के हैं। विधेयक पेश किया जाएगा इसपर विचार होगा और उसी दिन इसे पारित किया जाएगा।’ 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई जो अब तक जारी है। ऐसे में लोकसभा ने इन हंगामों के बीच ही कुछ विधेयकों को पारित करने में सफलता हासिल की है

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