
केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जुड़ने के लिए सूचना जारी कर दी है। इससे पर सरकार ने चार अधिसूचना जारी की। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने युवा मतदाताओं को साल में एक के बजाय चार बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
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बता दें कि आयोग अप चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षाबलों को चुनाव कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। आपको बता दें कि आज सूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत जारी की गई है।
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इस मामले की जानकारी विद मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर दी। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में चार अधिसूचना जारी की गई है केंद्रीय मंत्री ने 14 भी साझा किया जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्त के एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाएगा। धोनी ने कहा कि अब जो युवा 1 जनवरी या 1 अप्रैल 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करें और तुरंत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकता है।