Delhi

दिल्ली :  इंडिया गेट के आसपास लगी धारा 144, सभा की अनुमति नहीं

India gate corona virus

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। डीसीपी ने बताया कि जंतर मंतर पर भी एकत्र होने के लिए अनुमति जरूरी होगी। 

 

 

डीसीपी ने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक जंतर मंतर पर केवल 100 लोगों को एकत्र होने की इजाजत है और इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। 

 

 

 

 

बता दें कि पंजाब युथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। इस घटना को अंजाम देने वाले  पंजाब युथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिन्दर ढिल्लन को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया था। इससे पहले पंजाब युथ कांग्रेस के 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस सोमवार को गिरफ्तार कर चुकी है। 

 

 

वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गेट के पास हाथरस की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला था। पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। साथ ही हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि कुछ देर बाद छोड़ दिया था। 

 

 

राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 203 नेताओं के खिलाफ उत्तरप्रदेश पुलिस ने इकोटेक 1 थाने में FIR दर्ज की गई थी। सभी नेताओं के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और 188, 269, 270 IPC एक्ट और महामारी की 3 व 4 धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। 

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