
लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को उच्च न्यायालय से गुरुवार को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बता दें कि इस केस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। अदालत ने अब फैसला सुनाते हुए आशीष को जमानत दे दी है। उम्मीद है कि कल तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं।
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, SIT के अनुसार आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था।
लखीमपुर हिंसा में SIT ने अपनी जांच में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि भी की थी। आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से भी फायरिंग हुई थी। SIT ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहा से फायरिंग की बात कही, जबकि आशीष ने कहा था कि एक साल से उनके असलहों से कोई फायर ही नहीं किया गया। पुलिस ने बैलेस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की थी।