क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जानें कौन ले सकता है लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को सूखा और बाढ़ आने पर होने वाले नुकसान का बीमा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा । PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा। Pradhan mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानो 2 लाख रूपये तक का फसल बीमा प्रदना किया जायेगा । देश के जो इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 8800 करोड़ रूपये का खर्च किया जायेगा ।
फसल बीमा योजना किसानों के लिए शुरु की गई योजनाओं में से सबसे अहम योजना है आंधी, ओलावृष्टी और तेज बारिश जैसी प्रॉकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के जरिए की जाती है. सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए 90,000 करोड़ का क्लेम भुगतान किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है. फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया जाता है. कारोबारी और बागबानी फसलों पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है. इन फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है. खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना के तहत केवल दो प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम होता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में होने वाली बर्बादी पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह परियोजना अधिकारी व सर्वेयर सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य करते हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति इस योजना के कार्यान्वयन के लिए को गई है। सरकार द्वारा सभी किसानों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया गया है। यह शिकायत निवारण समिति जिला स्तर पर कार्यरत है।
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योजना के उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत?
- किसान की एक फोटो
- किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें.
- खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा.
- इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों ..
खुद करा सकते हैं बीता (How to Apply for PMFBY)
आप खुद एक किसान हैं तो पीएम फसल बीमा योजना के लिए आपने आप आवेदन कर सकते हैं. बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकारें रबी और खरीफ सीजन में फसल बीमा का विज्ञापन भी जारी करती हैं.
पीएम फसल बीमा के ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट पर आपको बड़े ही विस्तार और आसान भाषा में बताया जाएगा कि बीमा कैसे करा सकते हैं.
PMFBY के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है.
फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.
बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो.
दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपल ..