
सावधान ! नया मोटर वाहन अधिनियम आपके जेब पर पड़ सकता है भारी
हिमाचल प्रदेश में जिला पुलिस ने नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत करवाई करना शुरू कर दिया है। करवाई शुरू करते हुए पुलिस ने हमीरपुर शहर में बिना हेलमेट पहने एक युवक को रोका। जब उससे दस्तावेज दिखने को कहा गया तो उसके पास न तो लइसेंस था न इंश्योरेंस। पुलिस ने उसका 8000 रुपये का चालान काटा।
क्या है प्रावधान
बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये
बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये
मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर 2500 रुपये
पुलिस द्वारा इसी तरह पक्का भरो चौक पर भी चेकिंग कर नए प्रावधान के तहत चालान काटे गए। एक मालवाहक वाहन को रोका गया, जिसमे क्षमता से ज्यादा लोग बैठाये गए थे । बाद में दस्तावेज मांगने पर चालाक वाहन की इंश्योरेंस दिखाने में भी नाकाम रहा। अधिनियम केअंतर्गत इस पर कुल 12 हजार रुपये का मौके पर चालान काटा गया।
इसी जगह वाहन चलते हुए मोबाइल पर बात करने पर तीन लोगो के पचीस सौ रुपये चालान काटे गए। हिमाचल प्रदेश में ये नया मोटर वाहन अधिनियम 23 जुलाई से लागू कर दिया गया था । अभी तक हमीरपुर पुलिस ने कुल 1619 वाहनों के चालान काटे जिससे 2.83 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
विजय सकलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने बताया कि जिला हमीरपुर में भी नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान अब इसी के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले की जनता से अपील की है कि वो मोटर वाहन के नियमो का पालन कर पुलिस का सहयोग करे।
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