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वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला आज

 तीन महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं

मुस्लिम पक्ष ने इस वाद को खारिज करने को लेकर लिए अदालत को सबूत सौंपे

नई दिल्ली: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी(gyanvyapi shrangar gauri) वाद को लेकर आज वाराणसी जिला जज फैसला देंगे। वाराणसी (varanasi)जिला जज पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तीन महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई सबूत पेश किए हैं। उधर, मुस्लिम पक्ष (muslim ) ने इस वाद को खारिज करने को लेकर लिए अदालत को सबूत सौंपे हैं।

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में कराए गए सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था।
इस मामले में कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि, आजादी के समय विशेष उपासना स्थल कानून ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में लागू होता है या नहीं।

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