
Uttarakhand : महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी उत्तराखंड सरकार …
देहरादून : उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और दाखिले के दौरान महिलाओं को दिए जाने वाले 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण जारी रखने के लिए उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने वाली है। इतना ही नहीं उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। सीएम धामी ने एसएलपी करने और अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी है।
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क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई हैं। लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है।मुख्यमंत्री ने न्याय, विधि और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई न कोई विधिक मार्ग निकालने के निर्देश दिए थे। विधि विभाग को इस संबंध में मुख्य सचिव ने एक विस्तृत नोट बनाने को कहा था।
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प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, बीते शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में क्षैतिज आरक्षण पर रोक से बनी परिस्थितियों और भविष्य में होने वाले प्रभाव तथा इसे बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्पों में पर गहन मंथन हुआ। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव न्याय धनंजय चतुर्वेदी, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली उपस्थित रहे।