
उत्तराखंड : हरिद्वार में आज से तीन मई तक लागू हुआ कोविड कर्फ्यू
देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू हैं. उत्तराखंड में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में आज यानी 28 अप्रैल से तीन मई तक लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोली जा सकेंगी. हरिद्वार के जिलाधिकारी की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है.
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तीन मई तक हरिद्वार और रुड़की में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले देहरादून, ऋषिकेश समेत कई जिलों में 26 से ही इसे लगाया जा चुका है।

नए आदेश में उन ग्रामीण क्षेत्रों को कर्फ्यू में छूट दी गई है जहां बाजार बहुत ही छोटे है। लक्सर, बहादराबाद, रोशनाबाद में आदेश लागू रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक सशर्त खुली रहेंगी।
बढ़ते कोरोना के कारण हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों में न बैड उपलब्ध हो पा रहे है न ऑक्सीजन मिल रही है। कोविड नियमों को दरकिनार कर लोग सड़कों पर घूम रहे थे। मंगलवार को भी कोरोना से जिले में 17 लोगों की जाने चली गई। मंगलवार रात जारी जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश में हरिद्वार व रूड़की नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र, शिवालिक नगरपालिका, कंटेनमेंट बोर्ड रूड़की, नगर पंचायत पिरान कलियर, भगवानपुर, लंढो़रा, झबरेड़ा, नगरपालिका मंगलोर, लक्सर कस्बा समेत सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के तहत बहादराबाद, रावली मेहदूद बाजार, रोशनाबाद, रूड़की ग्रामीण क्षेत्र में नारसन बाजार में पूर्णता तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
इन्हे रहेगी सशर्त छूट
सशर्त खुलने वाली दुकानों में फल, सब्जी, डायरी, बैकरी, मीट मछली की दुकान, परचून की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, पशु चारे की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी। वाई, रेल, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी में केवल 50 लोगों को ही शामिल करने की छूट रहेगी।
इन्हे मिली छूट
आद्योगिक इकाईयों के वाहन व कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े मजदूर व वाहनों को नहीं रोका जायेगा। अपर रोड स्थित रेस्टोरेंट संचालकों को कोविड नियमों का पालन करते हुए छूट रहेगी। अन्य क्षेत्रों के रेस्टोरेंट बिठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। उन्हें कोविड नियमों का पालन करते हुए होम डिलेवरी की छूट रहेगी।
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अंतिम संस्कार के ये बने नियम
शवयात्रा से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति, अस्थि विसर्जन में पांच लोगों को अनुमति
पुलिस करेगी सख्ती
बढ़ते कोरोना को देखते हुए छह दिन के कर्फ्यू के आदेश का सख्ती से पालन कराने की तैयारी करा ली है। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। लोगों को चाहिए कि वह पूरी तरह से नियमों का पालन करे। कोविड को नियंत्रण करने के लिए पुलिस सख्ती से पेश आएगी।