उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया बड़ा ऐलान, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी नहीं होंगे बहाल
नैनीताल : उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ा ऐलान किया गया। चीफ जस्टिस कोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है । जिसमें कर्मचारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उनको सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होने नौकरी पर बहाल करने को कहा था।
हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। 27 से 29 सितंबर तक अलग-अलग आदेशों में विधानसभा ने बैकडोर से भर्ती किए 228 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था । जिसको कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
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बता दें कि गुरुवार को विधानसभा सचिवालय की स्पेशल अपील में वकील ने कहा कि, ”भर्ती में नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है. नियुक्ति में विधानसभा में भर्ती नियमावली का भी पालन नहीं किया गया और न ही विज्ञप्ति जारी की गई थी। एक प्रार्थना पत्र के आधार पर इन कर्मियों की बैकडोर नियुक्ति दी गयी थी। ”